
सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध (Complete Ban) लागू कर दिया है, सरकार के इस फैसले ने राज्यभर के व्यापारियों और तंबाकू उपभोक्ताओं के बीच हड़कंप मचा दिया है, 21 जनवरी, 2026 से प्रभावी हुए इस आदेश के तहत अब राज्य की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री या भंडारण को अवैध घोषित कर दिया गया है।
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दुकानदार नहीं बेच पाएंगे पुराना स्टॉक
अक्सर देखा जाता है कि प्रतिबंध लगने के बाद दुकानदार ‘पुराना स्टॉक’ खत्म करने के नाम पर महीनों तक बिक्री जारी रखते हैं, लेकिन इस बार ओडिशा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए नियमों के तहत पुराना स्टॉक बेचने की अनुमति नहीं होगी, आदेश में स्पष्ट रुप से ‘भंडारण’ (Storage) और ‘परिवहन’ (Transportation) पर भी रोक लगाई गई है, इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी दुकानदार या थोक व्यापारी के पास पुराना माल पाया जाता है, तो उसे जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन उत्पादों पर रहेगी पूरी तरह रोक
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित उत्पादों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है:
- गुटखा और पान मसाला (निकोटीन युक्त)
- बीड़ी और सिगरेट
- खैनी, जर्दा और सुगंधित/फ्लेवर्ड तंबाकू
- ई-सिगरेट और अन्य निकोटीन उत्पाद
जुगाड़ पर भी लगाम
सरकार ने उन लूपहोल्स (खामियों) को भी बंद कर दिया है जिनका फायदा तंबाकू कंपनियां अक्सर उठाती थीं, अब उन सामग्रियों पर भी प्रतिबंध लागू होगा जिन्हें अलग-अलग पैकेट में बेचकर बाद में मिलाकर सेवन किया जाता था, सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन जनता तक न पहुंचे।
क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?
राज्य सरकार के अनुसार, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के बढ़ते मामलों और युवाओं में बढ़ती तंबाकू की लत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्देशों के पालन में उठाया गया है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तंबाकू उत्पादों को नियंत्रित करने की बात कही गई थी।
ओडिशा में तंबाकू उत्पादों पर कुछ प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन पूरी तरह से बैन नहीं है जैसा कि आपने पूछा है, ओडिशा में गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध है, यह प्रतिबंध समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है, बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, इन उत्पादों के संबंध में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध और बिक्री के लिए आयु प्रतिबंध जैसे नियम लागू हैं।
तंबाकू उत्पादों से संबंधित सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचनाओं और संबंधित विभागों की वेबसाइट्स की जांच करना उचित होगा।
















