
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है, राज्य के वे सभी निवासी जिनकी शादी 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच हुई है, उनके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि अब बेहद करीब है।
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विवाह पंजीकरण: मुख्य जानकारी और समय सीमा
- 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच हुई सभी शादियों को 26 जनवरी 2026 तक UCC पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
- सरकार ने नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹250 के पंजीकरण शुल्क को 26 जनवरी 2026 तक पूरी तरह माफ कर दिया है।
- 27 जनवरी 2025 (UCC लागू होने की तिथि) के बाद होने वाली शादियों के लिए विवाह के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
किन्हें करना होगा पंजीकरण?
- वे जोड़े जिनकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है और अब तक पंजीकृत नहीं है।
- जिन लोगों ने पहले ही अन्य कानूनों के तहत विवाह पंजीकृत करा लिया है, उन्हें भी UCC पोर्टल पर अपनी जानकारी की अभिस्वीकृति (Acknowledgment) दर्ज करनी होगी।
पंजीकरण न कराने पर परिणाम
निर्धारित समय सीमा (26 जनवरी 2026) के बाद पंजीकरण न कराने पर ₹10,000 से ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त, भविष्य में सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) आवश्यक होगा।
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आवेदन प्रक्रिया
पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को अब 100% ऑनलाइन कर दिया गया है, नागरिक UCC Uttarakhand Portal पर जाकर अपनी फोटो और वीडियो स्टेटमेंट के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, उत्तराखंड सरकार के अनुसार, अब तक 4.74 लाख से अधिक विवाह इस पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक पंजीकृत किए जा चुके हैं।
















