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Toll Fee New Rules: टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं! NHAI ने जारी की नई लिस्ट, जानें किन्हें मिलेगी 100% छूट और किन्हें भारी रियायत।

नई टोल फीस नियमों में कई वाहनों को 100% माफी, बाकी को भारी छूट! चेक करें लिस्ट, अपना नाम है या नहीं? तुरंत चेक करें वरना भुगतान करेंगे!

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राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के दौरान टोल प्लाजा पर रुककर पैसे चुकाना हर ड्राइवर के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ खास श्रेणियों के वाहनों और यात्रियों को टोल फीस से पूरी तरह छुटकारा मिलता है, जबकि कईयों को भारी छूट का फायदा उठाने का मौका है। ये व्यवस्था यात्रियों को राहत देने के लिए बनाई गई है, जिससे रोजमर्रा का सफर आसान हो सके।

Toll Fee New Rules: टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं! NHAI ने जारी की नई लिस्ट, जानें किन्हें मिलेगी 100% छूट और किन्हें भारी रियायत।

किन वाहनों को 100% छूट का लाभ?

कुछ विशेष वाहन बिना किसी टोल भुगतान के हाईवे पार कर सकते हैं। इनमें आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाहन शामिल हैं, जो जान बचाने के काम में लगी रहती हैं। इसी तरह, विकलांग व्यक्तियों के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए वाहन भी इस छूट के हकदार हैं। रक्षा बलों के वाहन और सरकारी निरीक्षण वाली गाड़ियां भी लिस्ट में शुमार हैं। ये छूटें इसलिए हैं ताकि जरूरी सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें।

संवैधानिक पदाधिकारियों की विशेष सुविधा

देश के उच्च पदों पर बैठे लोग जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और चीफ जस्टिस सहित उनके आधिकारिक वाहन टोल से मुक्त रहते हैं। लोकसभा स्पीकर और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी यह सुविधा मिलती है। इनकी यात्राएं अक्सर महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। शव वाहन भी इस श्रेणी में आते हैं, जो परिवारों को अंतिम सफर में सहारा देते हैं।

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स्थानीय लोगों के लिए मासिक पास की राहत

टोल प्लाजा से महज 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों को मासिक पास जारी किया जाता है। यह पास रोजाना आने-जाने वालों के लिए वरदान साबित होता है, बशर्ते यात्रा अगले टोल तक ही सीमित रहे। पास की फीस बहुत मामूली होती है, जो साल में एक-दो बार संशोधित की जाती है। अगर सर्विस रोड उपलब्ध हो, तो यह सुविधा लागू नहीं होती, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह मददगार साबित होती है।

जिले के अंदर 50% तक की रियायत

जिस जिले में टोल प्लाजा स्थित हो, वहां रजिस्टर्ड निजी वाहनों को आधी फीस देनी पड़ती है। यह नियम राजमार्ग, पुल या बाईपास पर लागू होता है, खासकर जहां वैकल्पिक रास्ता न हो। नेशनल परमिट वाले व्यावसायिक वाहनों को इससे बाहर रखा गया है। इससे स्थानीय लोग अपने इलाके में घूमने-फिरने में पैसे बचा पाते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें और सलाह

अगर वाहन टोल प्लाजा को पार किए बिना हाईवे के एक हिस्से का इस्तेमाल करता है, तो कोई फीस नहीं लगती। दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण और निवास प्रमाण हमेशा साथ रखें। ये नियम यात्रियों को जागरूक करने के लिए हैं, ताकि अनावश्यक झंझट से बचा जा सके। कुल मिलाकर, ये व्यवस्थाएं लाखों लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं। 

Toll Fee New Rules
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info@stjohnscoeasptkmm.in

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